रांची: चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 वर्ष तक की कैद की सजा पा चुके राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं.
सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को बहस पूरी
एजेंसी की खबर के अनुसार, रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन से जुड़े पांचवें और अंतिम मामले में लालू यादव समेत कुल 99 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को बहस पूरी हो गयी. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है.
सभी आरोपियों को अदालत में निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष लोक अभियोजक बीएम पी सिंह ने बताया कि फैसले के दिन सभी आरोपियों को अदालत में निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है.
55 आरोपियों की हो चुकी है मौत
चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में प्रारंभ में 170 आरोपी बनाए गए थे. इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई. मामले में सात लोगों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया. वहीं, छह आरोपी अब भी फरार हैं. इस मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक केएम प्रसाद समेत अन्य मुख्य आरोपी हैं.
लालू यादव को चारा घोटाले के पहले चार मामलों में हो चुकी है सजा
इससे पहले, चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया जा चुका है और उन्हें विभिन्न मामलों में चौदह वर्ष तक की कैद एवं 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. पहले के चार मामलों में लालू यादव को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है और वर्तमान में वह जमानत पर हैं.