कोरोना के चलते हरियाणा के 5 जिलों में सख्ती, 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे दफ्तर

नई दिल्ली: कोरोना के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और राज्य के 3 अन्य जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद कर दिए. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे.

5 जिलों में पाबंदियां

शनिवार को लगाई गई ये पाबंदियां हरियाणा के 5 जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत) में लागू रहेंगी. यह प्रतिबंध 12 जनवरी तक के लिए लगाया गया है. इससे पहले से भी हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू कर रहेगा. इससे पहले 24 दिसंबर को एक ऐलान करके कहा गया था कि राज्य में 1 जनवरी से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी करेगा.

हरियाणा में नाइट कर्फ्यू 

नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. नियम तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सार्वजनिक जगहों और कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की भी परमिशन नहीं है. किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ 200 लोग भी मौजूद रह सकेंगे.

वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को मिलेगी राहत

इस गाइडलाइन में कहा गया है कि सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस और ट्रेन, पार्क, धार्मिक स्थ, बार, रेस्टोरेंट, होटल, शराब की दुकान, पेट्रोल पंप आदि जगहों पर सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत मिलेगी जिनका पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका हो. ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे. सभी लोगों को टीकाकरण कराने की भी सलाह दी गई है. इसके अलावा सभी जिलों को सलाह दी गई है कि वह अपने जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरुकता फैलाएं.

Source link

Leave a comment