लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर खाप की महापंचायत, सुनाया सरकार से अलग फरमान

जींद: देशभर में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के केंद्र सरकार की ओर से पेश बिल के बीच हरियाणा (Haryana) की खाप पंचायत (Khap Panchayat) ने सर्व सम्मति से कहा है कि कोर्ट में शादी के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए लेकिन माता-पिता की सहमति से 18 साल की उम्र में भी शादी मान्य होनी चाहिए.

हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन पर खाप की राय क्या है?

हिंदू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act) में संशोधन के मुद्दे पर हरियाणा के जींद में खाप महापंचायत (Khap Mahapanchayat) का आयोजन किया गया था. इसमें हरियाणा की खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया. इस महापंचायत में दो मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें एक गांव और गोत्र में विवाह पर पाबंदी और लड़की की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल किए जाने संबधी बिल शामिल है.

एक गांव और एक गोत्र में शादी पर लगे रोक- खाप

इस महापंचायत में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जाए. इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले से खाप पंचायतों को दिक्कत नहीं है मगर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अगर अभिभावक अपनी बेटी की शादी जरूरी होने पर 18 साल की उम्र में करना चाहें तो इसके लिए उन्हें अनुमति होनी चाहिए.

खाप पंचायत में ये प्रस्ताव हुए पास

खाप पंचायत के अनुसार, 6 घंटे तक चली महापंचायत में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करके एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जाए. महापंचायत में एक गोत्र के लड़के और लड़की की शादी को अमान्य करार दिया गया. इसके अलावा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों से शादी की उम्र के निर्धारण के लिए उनकी राय जानी जाएगी और उनकी जो राय होगी उसे महत्व दिया जाए.

महापंचायत में केंद्र सरकार की तरफ से लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर मंथन करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि 21 साल की उम्र कोर्ट में विवाह (कोर्ट मैरिज) के मामले में ठीक है, हालांकि इसके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है. इसमें ये भी कहा गया है कि अगर माता-पिता या अभिभावक जरूरी होने पर लड़की की शादी 18 साल की उम्र करना चाहें तो ये भी मान्य होना चाहिए.

सुबे समैण ने खाप महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ये प्रतिबंध भी लगाए कि कोई भी शादी माता-पिता की सहमति के बगैर नहीं हो सकती है.

(इनपुट- भाषा)

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