नई दिल्ली: सोने-चांदी के जेवर की कीमत बढ़ सकती है. जीएसटी फिटमेंट कमेटी (GST Fitment Committee) ने जीएसटी (GST) की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. कमेटी ने कहा है कि अभी जिन सामानों पर जीएसटी का रेट 5 फीसदी है उसे बढ़ाकर 7 परसेंट और जिन सामानों पर रेट 18 परसेंट है उसे 20 फीसदी कर दिया जाए.
मिल सकती है राहत!
फिटमेंट कमेटी ने अपने प्रस्ताव में यह भी कहा है कि जीएसटी के दो अलग-अलग रेट 12 और 18 परसेंट को मिला कर एक कर दिया जाए. यानी इन दोनों जीएसटी रेट को मर्ज कर 17 फीसदी की नई दर बना दी जाए. हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर विचार होना बाकी है.
क्या-क्या है प्रस्ताव में?
इसके अलावा, जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने अपने प्रस्ताव में क्षति-पूर्ति दर बढ़ाने की भी बात कही है. अभी यह दर 1% है जिसे बढ़ाकर 1.5% करने की बात कही गई है. सबसे खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में, सोना और चांदी पर जीएसटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है. जीएसटी फिटमेंट कमेटी GST Fitment Committee ने सोना और चांदी पर जीएसटी को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है.
जीएसटी में होगा बड़ा बदलाव!
जीएसटी (GST) के रेट स्लैब में मंत्री समूह के फैसला करने के बाद ही बदलाव होगा. उसके बाद ही जीएसटी फिटमेंट कमेटी के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी. इस बारे में जीएसटी काउंसिल भी मंथन करेगा. गौरतलब है कि जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर कई महीने से अटकलें चल रही हैं जिन पर अब फैसला हो सकता है.
मंत्रिमंडल की होगी बैठक
दरअसल, 27 नवंबर को मंत्री समूह की बैठक है. इस बैठक में जीएसटी स्लैब में बदलाव पर बड़ा फैसला आ सकता है. इस बैठक में जीएसटी की दरों में बदलाव और स्लैब में परिवर्तन को लेकर चर्चा के बाद निर्णय हो सकता है. इस बैठक में मंत्री समूह का जो निर्णय होगा, उसे जीएसटी काउंसिल की दिसंबर में संभावित मीटिंग में पेश किया जा सकता है.
कपड़े-जूते पर बढ़ गया है जीएसटी
CBIC ने एक नोटिफिकेशन जारी बताया कि फैब्रिक्स पर जनवरी 2022 से जीएसटी दरें 5 फीसदी 12 फीसदी हो जाएगी. इसके साथ ही किसी भी मूल्य के बने बनाए कपड़े पर जीएसटी की दरें भी 12 फीसदी हो जाएगी. इसके पहले 1000 रुपये से ज्यादा मूल्य के कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाता था.
किस कपड़े पर कितना जीएसटी?
दूसरे टेक्सटाइल (बुने हुए कपड़े, सेन्थेटिक यार्न, पाइल फैब्रिक्स, ब्लैंकेट्स, टेंट, टेबल क्लोथ जैसे दूसरे टेक्सटाइल) पर भी जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है. इसके साथ ही किसी भी मूल्य के फुटवेयर पर लागू जीएसटी दर भी 12 फीसदी कर दी गई है. गौरतलब है कि पहले 1000 रुपये से ज्यादा मूल्य के फूटवेयर पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगता था.