नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 12 बीजेपी विधायकों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान सभा के 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान सभा से बीजेपी विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल तक कोई भी विधान सभा विधायक का निलंबन नहीं कर सकती है. विधान सभा 60 दिन तक विधायक को निलंबित कर सकती है.